नई बहु राज्य सहकारी समिति का पंजीकरण करें

कैसे पंजीकृत करें

नए पंजीकरण के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में जांच सूची

[ए]

  1. फॉर्म 1: फॉर्म I के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ एमएससीएस अधिनियम 2002 के साथ संलग्न प्रारूप में जमा किया जाना है।
  2. प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति के पक्ष में जमा शेष बताते हुए बैंक से एक प्रमाण पत्र।
  3. प्रस्तावित मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एक व्यवहार्य इकाई बनने की उचित संभावना की व्याख्या करने वाली एक योजना।
  4. उपनियमों की चार प्रतियाँ मूल रूप में।
  5. पंजीकरण के लिए प्रस्तावित संचालन क्षेत्र को शुरू में केवल दो संक्रामक राज्यों के लिए अनुमति दी जाएगी।
  6. प्रत्येक राज्य से कम से कम 50 सदस्यों की सूची। मुख्य प्रमोटर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित सदस्यों के आईडी प्रमाणों की प्रतियों के साथ एमएससीएस अधिनियम 2002 के साथ संलग्न प्रारूप में एलएसआईट प्रस्तुत किया जाना है।
  7. प्रवर्तकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तावित सोसाइटी द्वारा पारित संकल्पों की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें उन आवेदकों में से एक का नाम और पता निर्दिष्ट होगा, जिन्हें केंद्रीय रजिस्ट्रार पंजीकरण से पहले नियमों के तहत पत्राचार कर सकता है और पंजीकरण दस्तावेजों को भेजना या सौंपना।
  8. कवर पेज पर मुख्य प्रमोटर या सोसायटी का संपर्क नंबर और ई-मेल पता।

[बी]

 

थ्रिफ्ट और क्रेडिट से संबंधित वस्तुओं वाली सोसायटियों के लिए और बहुउद्देश्यीय सोसायटियों के लिए उपरोक्त बिंदु [ए] पर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता है:

 

  1. राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनापत्ति प्रमाण पत्र। जहां समाज के संचालन के क्षेत्र को सीमित करने का प्रस्ताव है।
  2. इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि मुख्य प्रमोटर / प्रमोटरों की साख राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित की गई है जहाँ प्रधान कार्यालय स्थित होना प्रस्तावित है।

सभी दस्तावेजों को मूल रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर मुख्य प्रमोटर/प्रमोटरों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
नोट: सोसाइटी जो पहले से ही एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं और उपरोक्त श्रेणी (B) के अंतर्गत आने वाले अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छुक हैं, उन्हें [B](1) में उल्लिखित अनुसार एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

इसके लिए यहाँ क्लिक करें पंजीकरण