पैक्स को मजबूत करने के संबंध में, कृषि क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र और अन्य मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण की गुंजाइश है। कुछ प्रमुख पहलों का उल्लेख नीचे दिया गया है:
कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को मई 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत अभियान) के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इस फंड का प्रबंधन और वितरण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है। अन्य वित्तीय संस्थानों के सहयोग से। एआईएफ देश में कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। फंड का प्राथमिक उद्देश्य फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है।
कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) कृषि क्षेत्र, किसानों और समग्र अर्थव्यवस्था को कई लाभ प्रदान करता है। एआईएफ के कुछ प्रमुख लाभ हैं:
- ब्याज अनुदान: ROI की सीमा 9% और प्रति वर्ष 3% का अनुदान। (PACS के लिए नाबार्ड ऋण छूट के बाद 1% पर)
- क्रेडिट गारंटी: सीजीटीएमएसई योजना के तहत रुपये तक के ऋण के लिए। 2 करोड़ (एफपीओ के लिए एफपीओ प्रमोशन फंड सहायता)
- अभिसरण: कई योजनाओं (मंत्रालयों, राज्य सरकार) के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति
- परियोजना पात्रता: विभिन्न स्थानों पर अधिकतम 25 परियोजनाएं; 2 करोड़ रु. प्रति प्रोजेक्ट कुल मिलाकर, कृषि अवसंरचना कोष कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों, कृषि-उद्यमियों और पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मजबूत और कुशल कृषि आपूर्ति श्रृंखला के विकास, घाटे को कम करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने का समर्थन करता है।
कुल मिलाकर, कृषि अवसंरचना कोष कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों, कृषि-उद्यमियों और पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मजबूत और कुशल कृषि आपूर्ति श्रृंखला के विकास, घाटे को कम करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने का समर्थन करता है।
AIF के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

आईएसएएम की कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उप-योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईएसएएम की एएमआई उप-योजना नई क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए लागू है, जहां पात्र वित्तीय संस्थानों द्वारा 22.10.2018 से टर्म लोन स्वीकृत किया गया है। नाबार्ड या डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एफआई जैसे राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) द्वारा पुनर्वित्त के लिए पात्र संस्थानों के लिए पूंजीगत लागत का 25% से 33.33% की दर से सब्सिडी जारी करने के लिए नाबार्ड चैनलाइजिंग एजेंसी है।
- 1000 मीट्रिक टन तक कोल्ड स्टोरेज
- मिनी दाल मिल/तेल मिल
- एफपीओ के लिए सामान्य सुविधा केंद्र
- भंडारण अवसंरचना
- ग्रामीण हाटों का ग्रामों में विकास/उन्नयन
- मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर
- मार्केट यार्ड के लिए बुनियादी ढांचा
AMI के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) किसानों के बीच आधुनिक और कुशल कृषि मशीनरी और उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत "राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन" (एनएमएईटी) नामक बड़ी योजना का हिस्सा है।
SMAM कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए किसानों, किसान समूहों, सहकारी समितियों और कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य एक कृषि मशीनरी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो भारत में समावेशी और टिकाऊ कृषि मशीनीकरण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों और फसल पैटर्न में किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करता है।
- प्रशिक्षण/प्रदर्शन के लिए - किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी मशीनों सहित मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 80% अनुदान सहायता
- व्यक्तिगत लाभार्थियों को मशीन लागत का 40%, एससी, एसटी, छोटे और सीमांत किसानों और एनई लाभार्थियों के लिए मशीन लागत का 50% (डीबीटी के तहत)
- कस्टम हायरिंग सेंटर - मशीन की लागत का 40%
SMAM के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

MIDH देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2014-15 में लॉन्च किया गया, एमआईडीएच कई बागवानी-संबंधित योजनाओं का विलय है, और इसमें बागवानी उत्पादन, उत्पादकता और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न घटक शामिल हैं।
केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
- ⦁ राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम): पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में केंद्रीय हिस्सेदारी का अनुपात (60%:40%)। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की हिस्सेदारी 100% है। जम्मू-कश्मीर में यह 90%:10% है।
- ⦁ उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच): पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्रीय हिस्सेदारी का अनुपात (लद्दाख को छोड़कर जहां यह 100% है)। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की हिस्सेदारी 100% है। जम्मू-कश्मीर में यह 90%:10% है।
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी): वाणिज्यिक बागवानी का विकास- सभी राज्यों में केंद्रीय हिस्सेदारी का अनुपात (100%)
- नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी): नारियल के लिए विकास योजनाएं- सभी नारियल उत्पादक राज्यों में केंद्रीय हिस्सेदारी का अनुपात (100%)
- केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच) - सभी राज्यों में केंद्रीय हिस्सेदारी का अनुपात (100%)
MIDH के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।
प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की औपचारिकता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। यह योजना "आत्मनिर्भर भारत अभियान" (आत्मनिर्भर भारत अभियान) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना है।
व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:
- पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी
- अधिकतम सीमा - 10.0 लाख रूपये प्रति यूनिट।
- लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का 10% है और शेष राशि बैंक से ऋण है।
FPO/उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता:
- क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान
- प्रशिक्षण सहायता
SHG को सहायता:
- एसएचजी के प्रति सदस्य रु. 40,000/- की दर से बीज पूंजी - कार्यशील पूंजी
- व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य - 10 लाख रुपये की 35% सीमा की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान।
- SHG को प्रशिक्षण एवं सहायता
सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (नियुक्ति के आधार पर):
- योग्य लाभार्थी: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियां, कोई सरकारी एजेंसी या निजी उद्यम।
- सब्सिडी : क्रेडिट लिंक्ड अनुदान @ 35%
PMFME के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना की घोषणा मई 2020 में "आत्मनिर्भर भारत अभियान" (आत्मनिर्भर भारत अभियान) के हिस्से के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मछली पकड़ने के उद्योग का आधुनिकीकरण करना और मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)
- संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (अर्थात 100% केंद्रीय वित्त पोषण)।
- प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख यानी व्यक्तिगत/समूह गतिविधियां राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) सहित केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा की जाती हैं - सामान्य श्रेणी के लिए केंद्रीय सहायता इकाई/परियोजना लागत का 40% तक होगी।
- SC/ST/महिला वर्ग के लिए 60%
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)
- केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दोनों सरकारों की सरकारी वित्तीय सहायता एक साथ सीमित होगी
- सामान्य वर्ग के लिए परियोजना/इकाई लागत का 40%
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए परियोजना/इकाई लागत का 60%।
PMMSY के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तपोषण योजना है। यह योजना मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास का समर्थन करने और मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) के तहत शुरू की गई थी।
मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंड का व्यापक समर्थन सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे मछुआरों, उपभोक्ताओं और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।
- ब्याज छूट : प्रति वर्ष 3% तक
- उधार ब्याज दर: प्रति वर्ष 5% से कम नहीं
- चुकौती अवधि: 12 वर्ष जिसमें 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है
- योग्य ऋण: परियोजना लागत का अधिकतम 80%
- लाभार्थी योगदान: मार्जिन मनी के रूप में परियोजना लागत का 20%
FIDF के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

- गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना
- किसान को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना शामिल है
- स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए डेयरी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- गुणवत्ता एवं स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना
- गुणवत्तापूर्ण दूध और दूध उत्पादों पर अनुसंधान और विकास का समर्थन करना
क्रम संख्या | विवरण | फंडिंग पैटर्न | ||
---|---|---|---|---|
ऋृण | अनुदान | पीआई/राज्य का योगदान | ||
A | ग्राम स्तरीय उत्पादक संस्थान को सहायता | |||
A1 | ग्राम उत्पादक संस्थान के लिए भवन | 50% | 50% | - |
A2 | SS दूध संग्रह सहायक उपकरण, परीक्षण उपकरण, DCS बोर्ड, फर्नीचर, आदि। | - | 90% | 10% |
A3 | AMCU / DPMCU | 50% | 50% | - |
A4 | ग्राम स्तर के पदाधिकारियों को प्रबंधन अनुदान | - | 90% | 10% |
B | BMCs के लिए गतिविधियां | |||
B1 | बल्क कूलर के लिए भवन | 50% | 50% | - |
B2 | बल्क दूध कूलर (BMC) | 50% | 50% | - |
B3 | दूध परिवहन के लिए टैंकर | 50% | 50% | - |
NPDD के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

- https://ncdc.in/index.jsp?page=project-profile=en
- https://ncdc.in/index.jsp?page=project-report=en
- https://www.nabard.org/info-centre-model-bankable-projects.aspx?cid=506&id=24
- https://www.mudra.org.in/Default/DownloadFile/Project_profiles.pdf
- https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeProjectProfile/Home.htm
डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष (डीआईडीएफ) देश में डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय योजना है। यह योजना दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, दूध की गुणवत्ता में सुधार और डेयरी क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) के तहत शुरू की गई थी।
डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष (डीआईडीएफ) भारत में डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने, दूध की गुणवत्ता बढ़ाने और देश में डेयरी उद्योग के समग्र विकास में योगदान करने के प्रयासों में डेयरी किसानों और दूध प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करता है।
- लोन पर ब्याज में 2.5% की छूट
- EEB का योगदान - 20% (न्यूनतम)
- ऋण की अवधि - 10 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित
DIDF के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।

- https://ncdc.in/index.jsp?page=project-profile=en
- https://ncdc.in/index.jsp?page=project-report=en
- https://www.nabard.org/info-centre-model-bankable-projects.aspx?cid=506&id=24
- https://www.mudra.org.in/Default/DownloadFile/Project_profiles.pdf
- https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeProjectProfile/Home.htm
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) देश में कृषि-प्रसंस्करण उद्योग को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक प्रमुख योजना है। SAMPADA का मतलब है "कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए योजना।" पीएमकेएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य भोजन की बर्बादी को कम करना और कृषि और बागवानी उत्पादों के मूल्यवर्धन को बढ़ाना है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ होगा।
एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना
-
भंडारण अवसंरचना के लिए - पैक हाउस और प्री कूलिंग यूनिट, रिपनिंग चैंबर और परिवहन अवसंरचना
- सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से सहायता अनुदान
- उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से
-
मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे के लिए - जमे हुए भंडारण/डीप फ्रीजर प्रसंस्करण से जुड़े और अभिन्न
- सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% की दर से सहायता अनुदान
- उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 75% की दर से प्रदान किया जाएगा।
- विकिरण सुविधाओं के लिए - सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% की दर से और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 75% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।
खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार
- सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% @ सहायता अनुदान
- सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड), राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों जैसे कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50%
ऑपरेशन ग्रीन्स
- अधिकतम 50 करोड़ तक की सभी पात्र परियोजनाओं के लिए 50% सहायता अनुदान।
- भंडारण सुविधाओं के निर्माण और किराये पर लेने के लिए 50% सब्सिडी।
PMKSY के तहत योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए आवश्यक कदम।
- https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeProjectProfile/Home.htm
- https://ncdc.in/index.jsp?page=project-profile=en
- https://ncdc.in/index.jsp?page=project-report=en
- https://www.nabard.org/info-centre-model-bankable-projects.aspx?cid=506&id=24
- https://www.mudra.org.in/Default/DownloadFile/Project_profiles.pdf